वाहन मालिकों को बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माना को माफ करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) फिर से लागू कर दी गई है। कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पास होने के बाद अपर मुख्य सचिव परिवहन एल. वेकेंटेश्वर लू ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह की पहल पर यह प्रस्ताव विभाग की ओर से भेजा गया था। अधिसूचना लागू होने के बाद तीन महीने बाद तक छूट का लाभ वाहन मालिक प्राप्त कर सकते हैं।
7500 किग्रा पर 200, अवशेष यानों के लिए 500 जमा करना होगा
अधिसूचना के मुताबिक जिन वाहन मालिकों अथवा उनके वारिस जिनका टैक्स बकाया हो, उन्हें अथवा किसी न्यायालय में उनके मामले लम्बित हो तो वह लोग संबंधित न्यायालयों, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) / उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) को आवेदन देना होगा।
तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों (7500 किग्रा. सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क 200 रुपये, अवशेष यानों के लिए 500 रुपये जमा करना होगा। तीन महीने की अवधि पूरी होने के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।