Delhi सरकार किसानों की जमीन के मुआवजे के 130 करोड़ रूपए दे।

5 अक्टूबर को कोर्ट ने बैलिफ की नियुक्ति का आदेश दिया है और 25 अक्टूबर तक इस आदेश पर अमल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी

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नई दिल्ली,

दिल्ली सरकार के अकाउंट में 150 किसानों की जमीन के मुआवजे के 130 करोड़ रूपए नहीं है। 1986-87 में जसोला गांव की 76 बीघा जमीन को कब्जा किया गया था। यह जमीन 13-ए मथुरा रोड को कालिंदी कुंज तक बढ़ाने के लिए कब्जा किया गया था। किसानों की जमीन को कब्जा करने के बाद किसानों को मुआवजे के रूप में 130 करोड़ रूपए दिया जाना था। लेकिन दिल्ली सरकार ने दी गई राशि का भुगतान नहीं किया। यहां तक कि दिल्ली सरकार मुआवजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई लेकिन , 20 अप्रैल 2022 को फैसला किसानों के पक्ष में ही सुनाया । सुप्रीम कोर्ट के फैसाले के बाद भी इसपर अमल नहीं किया गया।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दिल्ली सरकार किसानों के मुआवजे पैसे नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को कहा है कि डीएम/लैंड एग्जीक्यूशन कलेक्टर (एलएसी) के एकाउंट में पैसा ही नहीं है। इसलिए कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को एडीएम कार्यालय की अचल सम्पत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया है इसके बाद दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने कहा है कि 16 अगस्त 2023 को मुआवजे के भुगतान के लिए दिल्ली सरकार को चार सप्ताह का समय दिया। लेकिन, उस दौरान भी यह राशि नहीं दी गई।

20 सितंबर 2023 मामला साकेत कोर्ट में आया तो दिल्ली सरकार ने कहा कि एलएसी के एकाउंट में पैसा नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पर सख्ती से अमल करने का आदेश जारी किया। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने बैलिफ की नियुक्ति का आदेश दिया है और 25 अक्टूबर तक इस आदेश पर अमल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।

 

 

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