जुगाड़ से खुलेआम उड़ाई जा रही सड़क परिवहन नियमों की धज्जियां, व्यापारियों ने लिखा केंद्रीय मंत्री को पत्र, जाने क्या रखी हैं मांगें
ई काॅमर्स पर धड़ल्ले से बिक रही कार सीट बेल्ट स्टोपर क्लिप, व्यापारियों ने रखी मांग विदेशों से आयात के साथ भारत में भी हो मैन्युफैक्चरिंग पर बैन
नई दिल्ली
लोगों की सुरक्षा के कार में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, यदि कोई बेल्ट नहीं पहनता तो कार में बीप की आवाज आने लगती है, लेकिन कुछ लोगों ने इससे बचने का भी जुगाड़ निकाल लिया है। दरअसल कुछ कंपनियों ने सीट बेल्ट अलार्म स्टोपर नामक एक क्लिप बना दी है जिसे लगाकर लोग बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा करने पर गाड़ी में बीप की आवाज भी नहीं आती। जबकि सड़क परिवहन नियमों के तहत सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है और इसे याद दिलाने के लिए कार में बीप का अलार्म लगाया गया है।
इसको लेकर दिल्ली और देश के शीर्ष व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने चिंता जताई है और इस मुद्दे पर केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है।
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि ई-कॉमर्स साइट्स समेत बाजारों में सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बिक रहे हैं, ये वाहन चालकों के साथ वाहन में सवार और सड़क पर चल रहे दूसरे वीइकल पैसेंजर्स के लिए खतरा हो सकता है। इस संदर्भ में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को सीटीआई ने पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर सीट बेल्ट अलार्म स्टोपर क्लिप बिक रही है, उनके खिलाफ एक्शन लेकर पेनाल्टी लगाई जाए। चीन समेत दूसरे देशों से भी इस तरह की क्लिप मंगाई जा रही है। इस पर तुरंत बैन लगाया जाए क्योंकि ये लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है , ना केवल विदेशी कंपनियों बल्कि भारत में भी जो कंपनियां इसका उत्पादन कर रही हैं या ई काॅमर्स के माध्यम से बेच रही हैं उन पर तुरंत बैन लगाकर सख्त पेनल्टी लगाई जाए।
बृजेश गोयल ने कहा कि बाजार में ये सिगरेट लाइटर, बोटल ओपनर की शक्ल में बेचा जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सीट बेल्ट नहीं पहनने से 16 हजार यात्रियों ने अपनी जान गंवा दीं। इसमें 8,438 वाहन चालक थे, तो 7,959 पैसेंजर्स थे। इस वर्ष में 39,231 लोग घायल हुए, जिसमें 15,416 ड्राइवर्स और 16,416 पैसेंजर थे।
सुरक्षा से समझौता
सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि
कोई भी व्यक्ति ई-कॉमर्स साइट या बाजार से ऐसी क्लिप खरीद लेता है। इसे जहां सीट बेल्ट फंसाते हैं, वहां फिट कर देते हैं। यदि कार चलने के दौरान सवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो स्टॉपर की वजह से बीप नहीं बजती है।
यदि बीप नहीं बजेगी, तो कार सवार भी सीट बेल्ट लगाने में लापरवाही करते हैं। इससे रोड एक्सिडेंट के दौरान ज्यादा चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है। कई घटनाओं में मौत तक हुई हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के रूल नंबर 138 के मुताबिक चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है।