Supreme Court ने सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने का आदेश

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नई दिल्ली 

आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। इस दौरान सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब उन्हें जल्द की सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैन को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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