CM केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका का मामला, दिल्ली HC के जज की बड़ी टिप्पणी

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नई दिल्ली 

दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कोर्ट इसमें क्या कर सकता है। (यह किस तरह quo warranto याचिका का मामला बनता है) जस्टिस प्रसाद ने कहा कि इस तरह के मामले पहले भी एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने लग चुके हैं और कोर्ट उन्हें खारिज कर चुका है।कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच पहले ही इस तरह की मांग वाली दो याचिकाओ को खारिज कर चुकी है, फिर भी ये नई याचिका दाखिल की गई।ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL)न होकर पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई याचिका है।

आप पर भारी जुर्माना लगना चाहिए।

जस्टिस प्रसाद ने संदीप कुमार की याचिका को भी 10 अप्रैल को एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया।

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