Manish Sisodia ने कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली, जानें मिलेगी राहत

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नई दिल्ली

दिल्ली के पूर्व उपमुख्मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. ये अर्जी आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार करने के लिए दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दोपहर करीब 2 बजे अर्जी पर सुनवाई होगी. मनीष सिसोदिया दिल्ली में हुए कथित शाराब घोटाले आरोप में जेल में बंद हैं। सिसोदिया को 10 अप्रैल को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था और न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी.

दिल्ली में हुए कथित शाराब घोटाले के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है. सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज इस याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं. सीबीआई के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया. वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को ‘अवैध’ लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं. सीबीआई ने ‘घोटाले’ में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. ईडी ने नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

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