नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरूवार को ईडी के दफ्तर पहुंचे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने 18 अप्रैल को ED के सामने पेश होने का आदेश दिया था। ईडी के नोटिस पर अमानतुल्लाह खान के पेश ना होने पर निचली अदालत भी समन जारी कर चुकी है। इसके साथ ही ईडी, अमानतुल्लाह खान का गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग कर चुकी है।अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उसने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है। ये भी आरोप लगाया गया है कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। जिसके बाद खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था।