लखनऊ, डेस्क।
हाईकोर्ट लखनऊ की खण्डपीठ ने चौक स्थित लक्ष्मण टीला के विवादित परिसर में अवैध निर्माण और गैरकानूनी गतिविधियों पर पुरातत्व विभाग के आदेश को संज्ञान नहीं लेने पर जिलाधिकारी को फटकार लगाई है। साथ ही मस्जिद के मौलाना को नोटिस जारी कर 17 मई को कार्रवाई का ब्यौरा देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। अपीलकर्ता अखिल भारत हिन्दू महासभा के यूपी अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवदी व अन्य के अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि लक्ष्मण टीला के विवादित परिसर में अवैध निर्माण और गैरकानूनी गतिविधियों को रोके जाने के केए वर्ष 2016 और दिसम्बर 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिलाधिकारी को आदेश दिया था, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी के लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। मस्जिद के मौलाना को नोटिस जारी कर 17 मई को कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा है।