High Court ने जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से संस्थाओं को रोका

कोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाले मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित किया

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नई दिल्ली

हाई कोर्ट  ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने से विभिन्न संस्थाओं को रोक दिया है। न्यायाधीश संजीव नरूला ने अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने वाले मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।

15 मई को पारित अंतरिम आदेश में न्यायाधीश ने संजीव नरूला ने कई लिंक हटाने का भी आदेश दिया था, जो अश्लील प्रकृति के थे और जिनमें श्रॉफ के नाम का इस्तेमाल किया गया था। अदालत ने माना कि एक सेलिब्रिटी के रूप में श्रॉफ की स्थिति उन्हें उनके व्यक्तित्व और संबंधित विशेषताओं के संबंध में कुछ अधिकार प्रदान करती है, और कुछ प्रतिवादियों ने बिना अनुमति के उनके नाम, छवि, आवाज और अन्य अनूठी विशेषताओं का उपयोग किया है, जिससे उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

अदालत ने कई अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया है, जिनमें जिफ बनाने वाले प्लेटफॉर्म, ‘भिडू’ नामक एक रेस्तरां और अन्य शामिल हैं, जिन पर श्रॉफ के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने और उनके व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने का आरोप है। शुरुआत में श्रॉफ ने इन प्रतिवादियों के खिलाफ भी निषेधाज्ञा मांगी थी, लेकिन बाद में उनके वकील ने कहा कि न्यायालय उनके जवाब की जांच करने के बाद उनके खिलाफ आदेश पारित करने पर विचार कर सकता है।

हालांकि, इस स्तर पर अदालत ने ठगेश नामक यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए ‘जैकी श्रॉफ इज सैवेज, जैकी श्रॉफ ठग लाइफ’ शीर्षक वाले वीडियो को हटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। विचाराधीन वीडियो में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध श्रॉफ के साक्षात्कार क्लिप को कैप्शन में ठग लाइफ और कुछ दृश्य अलंकरणों के साथ संकलित किया गया था। न्यायाधीश नरूला ने कहा कि वीडियो कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है और इसे प्रतिबंधित करने के दूरगामी परिणाम होंगे। अदालत ने कहा कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाली एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे संभावित रूप से कानूनी नतीजों के डर से जनता को अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग करने से रोका जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।

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