Bibhav kumar को लगा बड़ा झटका, तीस हजारी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

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इंडिन्यूजलाइन डिजिटल टीम
नई दिल्ली,18 मई।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है। जिसके बाद अब वे फिलहाल बाहर नहीं आ पाएंगे।

इससे पहले कोर्ट में बिभव कुमार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया था, ‘मैंने दलील दी कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है… मैंने अग्रिम जमानत की वकालत की है क्योंकि CCTV फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है वह सब मालीवाल द्वारा तीन दिन बाद दर्ज कराए गए बयान में नहीं बताया गया है।’ हालांकि अदालत ने उनकी इन दलीलों को नहीं माना और बिभव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम दोपहर में कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से सिविल लाइंस थाने लेकर गई थी, जहां उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी से पहले भेजा था एक मेल

बिभव ने अपनी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस को एक मेल भेजा था। जिसमें उन्होंने कहा कि वह जांच में पहले से ही सहयोग कर रहे हैं, जबकि उन्हें पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है। बिभव ने मेल में लिखा, ‘मुझे मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि सिविल लाइन्स थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मुझे आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। जबकि मुझे अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से यह बयान देता हूं कि मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं और मामले के जांच अधिकारी द्वारा जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं जांच में शामिल होने के लिये तैयार हूं।

बिभव ने इस मेल में मालीवाल के खिलाफ अपनी ओर से की गयी शिकायत का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, ‘अनुरोध है कि शिकायत को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक उसकी जांच-पड़ताल की जाए।’

बिभव पर सांसद मालीवाल से मारपीट का आरोप

AAP सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई सोमवार को उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस संबंध में आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें बिभव कुमार को तलाश कर रही थीं।
AAP की राज्यसभा सांसद द्वारा दर्ज कराई गई FIR में बिभव कुमार कई बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक, बिभव कुमार ने कथित तौर पर स्वाति मालीवाल को कई बार लात और थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल ने बिभव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।

पुलिस ने शुक्रवार को रीक्रिएट किया सीन

इस मामले में गुरुवार को शिकायत दर्ज होने के बाद शुक्रवार को पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी, जहां उन्होंने मालीवाल से कथित वारदात वाले दिन की जानकारी लेते हुए उस दिन का सीन रीक्रिएट किया था। साथ ही कौन कहां खड़ा था इस बारे में भी पूछताछ की थी। इस मामले को लेकर सबूत जमा करने के लिए पुलिस टीम अपने साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी साथ लेकर सीएम हाउस पहुंची थी।

बिभव ने भी की मालीवाल के खिलाफ शिकायत

AAP सांसद द्वारा FIR कराने के बाद शुक्रवार को केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में सेंध लगाकर अनधिकृत प्रवेश और वहां हंगामा किया था। पार्टी ने कहा कि जब कुमार ने मालीवाल को रोकने की कोशिश की तो AAP सांसद ने उन्हें गालियां देने के साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दीं थीं। इस मामले में कुमार ने सिविल लाइंस पुलिस थाने के SHO को एक ई-मेल के माध्यम से भेजी शिकायत में कहा कि अब मालीवाल झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं।

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