Delhi Excise Policy: हाईकोर्ट ने दूसरी बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज

वीरेंद्र सचिदेवा बोले- मनीष सिसोदिया को विधायक रहना का कोई अधिकार नहीं

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नई दिल्ली 

भाजपा ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत यचिका खारिज करने को लेकर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने शराब घोटाले के प्रमुख अभियुक्त मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज किये जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज जमानत यचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है की मनीष सिसोदिया ने शराब व्यापारियों के मुनाफे में 7% की बड़ी वृद्धि की है, फोन नष्ट किए हैं और जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं अतः उन्हे जमानत नही दी जा सकती है।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की अपने मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सिसोदिया ने शराब घोटाला किया है और अब जब उसके परिणाम सामने आ रहे तो केजरीवाल एवं सिसोदिया दोनों कानून से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा है की हाई कोर्ट द्वारा आज दूसरी बार जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद केजरीवाल एवं सिसोदिया को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नही है।

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