Delhi High Court: हाईकोर्ट ने पुलिस को पूर्व विधायक सुरक्षा संबंधी अर्जी पर फैसला लेने का दिया निर्देश
नई दिल्ली
उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को पूर्व विधायक रामबीर शौकीन की चौबीसों घंटे सुरक्षा की मांग संबंधी अर्जी पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को चार सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
अदालत ने 17 मई को पारित आदेश में कहा कि संबंधित पुलिस उपायुक्त वर्तमान याचिका को याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिनिधित्व के रूप में मानेंगे। याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए कानून के अनुसार चार सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय ले सकते हैं। यह आदेश मंगलवार शाम को अपलोड किया गया। पूर्व विधायक शौकीन ने 29 मार्च 2024 को दिल्ली पुलिस आयुक्त के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने वकील विजय दलाल के माध्यम से याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस को उनकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे सशस्त्र सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की।
याचिकाकर्ता ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है क्योंकि उसे खतरा होने की आशंका है, उच्च न्यायालय ने उसे जांच अधिकारी और एसएचओ को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी तरह, संबंधित आईओ, एसएचओ और बीट कांस्टेबल के मोबाइल नंबर भी याचिकाकर्ता के साथ साझा किए गए हैं। अदालत ने एसएचओ सहित संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई शिकायत मिलने पर कानून के अनुसार कार्रवाई करें।