नई दिल्ली
दिल्ली में हुए कथित शराब घोटले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि CJI अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
सीएम केजरीवाल की ओर से अदालत में जो याचिका दायर की गई है, उसमें डॉक्टर की सलाह संलग्न करते हुए कहा गया है कि हिरासत के दौरान उनका छह-सात किलो वजन कम हुआ है और अचानक घटे वजन व सेहत संबंधी अन्य दिक्कतों को देखते हुए उन्हें पेट-सीटी (पीइटी-सीटी)स्कैन सहित कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है जिसमें पांच – सात दिन का समय लगेगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मेडिकल जांचों को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी जाए और उन्हें 2 जून के बजाए 9 जून को समर्पण करने की इजाजत दे दी जाए।