नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पानी की समस्या को देखते हुए हिमाचल सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी रिलीज करें। आदेश के बाद हिमाचल सरकार कल से पानी छोड़ने के लिए कह दिया है लेकिन, इसकी जानकारी पहले हिमाचल- हरियाणा सरकार और अपर यमुना रिवर बोर्ड को देनी होगी।
कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि हिमाचल से आ रहे अतिरिक्त पानी उसके जरिये दिल्ली को मिल सके। हरियाणा इसको लेकर ज़रूरी सहयोग करें। और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करें कि पानी की बर्बादी न हो। इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड की ओर से दिये गए सुझावों पर अमल किया जाए