नई दिल्ली
दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने से संबधित मामले में आरोपी AAP विधायक अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ED) की शिकायत पर दर्ज मामले में दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है। ED ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन, बीते दिनों ही आप विधायक जांच में शामिल होने ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वहां उनसे देर रात तक पूछताछ हुई जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की भी खबरें आने लगीं। हालांकि देर रात ईडी ने उन्हें छोड़ दिया।