CM ने विधानसभा में पेश की DTC की कैग रिपोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में लंबित इस रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की बीजेपी विधायक लंबे समय से मांग रहे थे
सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2015-22 के दौरान प्रतिदिन एक बस का परिचालन 180 किलोमीटर (किमी) से लेकर 201 किलोमीटर तक रही, जबकि लक्ष्य 189 से 200 किलोमीटर प्रति बस था। इसका कारण बसों का बार-बार खराब होना और 31 मार्च 2022 तक इसके बेड़े में 656 पुरानी बसें होना था। बस रूटों की प्लानिंग में कमी थी। 31 मार्च 2022 तक निगम 814 रूटों में से 468 रूटों (57 प्रतिशत) पर परिचालन कर रहा था। डीटीसी अपने द्वारा संचालित किसी भी रूट पर अपनी परिचालन लागत वसूलने में असमर्थ रहा। परिणामस्वरूप, 2015-22 के दौरान परिचालन पर उसे 14,198.86 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ। इस दौरान ब्रेकडाउन की संख्या बढऩे से 668.60 करोड़ के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। मार्च 2021 में 3,697 बसों में सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया और चालू किया गया और ठेकेदार को 52.45 करोड़ का भुगतान जारी किया गया, लेकिन सिस्टम का परीक्षण लंबित रहने के कारण इसे चालू नहीं किया गया। इस प्रकार, मई 2023 तक बसों में यह प्रणाली पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) द्वारा संचालित क्लस्टर बसों का प्रदर्शन, क्लस्टर बसों के प्रदर्शन की तुलना में प्रति किलोमीटर परिचालन राजस्व को छोडक़र हर परिचालन पहलू में बेहतर था, भले ही दोनों एक ही शहर में और समान परिस्थितियों में चल रहे थे। डीटीसी के पास किराया निर्धारण की स्वायत्तता नहीं है, जिसके कारण वह अपनी परिचालन लागत पूरी तरह वसूल नहीं कर पा रहा है। डीटीसी की बसों का किराया आखिरी बार संशोधित किया गया था और 3 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ था। इसकी भरपाई के लिए, वार्षिक राजस्व अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और रियायती पास के लिए प्रतिपूर्ति और महिला यात्रियों द्वारा मुफ्त यात्रा के लिए सब्सिडी देता है. परिवहन विभाग से वसूलने के लिए डीटीसी के पास 225.31 करोड़ रुपए बकाया थे, जो क्लस्टर बसों के संचालन व पार्किंग के लिए हस्तांतरित स्थान के लिए प्राप्त न हुए किराए, सेवा कर और जल शुल्क के रूप में थे। इसके अलावा, इन डिपो पर 6.26 करोड़ रुपए का संपत्ति कर और ग्राउंड रेंट तथा परिवहन विभाग को वाहन उपलब्ध कराने में 4.62 करोड़ रुपए भी वसूल नहीं किए गए।
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की स्थापना 1971 में सडक़ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी, जिसे दिल्ली सडक़ परिवहन कानून (संशोधन) अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किया गया था, ताकि दिल्ली में एक कुशल, किफायती और उचित रूप से समन्वित सडक़ परिवहन सेवा प्रदान की जा सके। 31 मार्च 2022 तक डीटीसी की 36 डिपो में 3,762 बसों का बेड़ा था। इसने प्रतिदिन औसतन 15.62 लाख यात्रियों ने सफर किया।
रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर शुरू हुई चर्चा में बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा सीएजी की रिपोर्ट में प्राइवेट बस ऑपरेटर को अनुचित तरीके से बढ़ावा देने पर भी सवाल उठाए गए हैं। आप सरकार ने दावे तो बहुत किए, लेकिन उसे खोखला कर दिया। डीटीसी जब दिल्ली सरकार को ट्रांसफर हुआ था तब घाटा शून्य था। आज 8498 करोड़ रुपए के नुकसान में है। यह बड़ी वित्तीय अनियमितता है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चर्चा में कहा कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 11 हज़ार बसों लाने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहीं, नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि यह रिपोर्ट आज आई है इसे ठीक से पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद इस पर चर्चा हो तो अच्छा रहेगा।