PM Modi: कोर्ट ने पीएम मोदी  के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण की शिकायत पर मांगी एटीआर

केस की अगली सुनवाई 5 जून को होगी

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नई दिल्ली

कोर्ट ने राजस्थान में 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए कथित घृणास्पद भाषण के खिलाफ एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। शिकायतकर्ता कुर्बान अली ने आरोप लगाया है कि यह भाषण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दिया गया है, धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है और ऐसे बयान देता है जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं।

साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कार्तिक तपारिया ने मामले की सुनवाई की और संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने निम्नलिखित पहलुओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कि क्या कोई शिकायत दर्ज की गई है और उस पर क्या कार्रवाई की गई। क्या शिकायतकर्ता की ओर से दी गई शिकायत पर कोई जांच हुई? क्या जांच के दौरान किसी संज्ञेय अपराध का पता चला? यदि किसी संज्ञेय अपराध का पता चला, तो क्या पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की। मामले की सुनवाई 5 जून को होगी।

शिकायत में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान करती है। हिंदू समुदाय व मुस्लिम समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देती है। अली ने आरोप लगाया है कि मोदी ने अपने भाषण में दावा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो उसका लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को सोना और मंगलसूत्र तक बांटना है।
शिकायत में कहा गया है कि मुसलमानों के अधिक बच्चे पैदा करने के सांप्रदायिक प्रचार को बार-बार न केवल सांप्रदायिक बताया गया है, बल्कि तथ्यों या वास्तविकता में इसका कोई आधार भी नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए गए भाषण में मुस्लिम विरोधी प्रचार जारी रखा गया है।

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