Delhi Excise Policy Case: अदालत ने के. कविता के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला रखा सुरक्षित

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नई दिल्ली

राउज एवेन्यू कोर्ट 31 मई को अपना आदेश सुना सकती है कि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने धन शोधन निरोधक एजेंसी के इस दावे पर गौर करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं।

ईडी ने यह भी दावा किया कि उसके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 28 मई की तारीख तय की है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने और वापस जेल जाने का निर्देश दिया है।

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