नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की डिफाल्ट जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। जैन ने दिल्ली की विशेष अदालत के आदेश का चुनौती दी है। जिसमें कोर्ट ने 15 मई को उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। बता दें कि 29 मार्च को सत्येंद्र जैन के खिलाफ महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी थी।
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान शांति और आराम से रहने के नाम पर पैसे मांगे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को गिरफ्तार किया था। वह भी सुकेश के साथ जेल में बंद थे। जेल में बंद जैन ने जेल अधिकारियों पर अपनी मालिश और दूसरी वीआईपी सुविधा प्रदान करने का दबाव डाला था।