नई दिल्ली
आबकारी नीति जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी व ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी इसको लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ई.डी. द्वारा गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी को चुनौती देती उनकी याचिका को खारिज करते हुआ आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो विस्तृत आदेश दिया है वह मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख पर कानून का सख्त तमाचा है।
जमानत के लिए लगा रहे एक से दूसरे कोर्ट में याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री को एक अभियुक्त के रूप में मानते हुऐ अधिकारों की आपेक्षा करने की निंदा की है। अदालत ने उन्हे स्पष्ट रूप से कहा है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते किसी विशेष व्यवहार की आशा न करें।अब यह बहुत स्पष्ट है कि ई.डी. की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आदेश वैध है और तथ्यों पर आधारित है। दिल्ली के लोग आज शर्मिंदगी महसूस कर हैं। सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आज उन माताओं और बहनों की बददुओं के नतीजे का सामना कर रहे हैं, जिनके परिजनों को भाईयों को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब की ओर धकेला।दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि अब समय आ गया है कि केजरीवाल नैतिक पराजय को स्वीकार करें और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें।