यूपी में निराश्रित महिला पेंशन की हर लाभार्थी का होगा सत्यापन
सभी मण्डलायुक्त और डीएम को आदेश जारी, 25 मई तक पूरा करने के निर्देश
इंडिन्यूजलाइन, लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराएगी। प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी ने इस संबंध में सभी मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इसके सत्यापन का काम 25 मई तक हर हाल में पूरा किए जाने के लिए कहा गया है। सत्यापन के दौरान मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। वहीं, पात्र लाभार्थियों को समय-समय पर भुगतान की जाने वाली धनराशि के संबंध में एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी।
लाभान्वित महिलाओं का आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य
प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं का आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य किया गया है। सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही मिले। सत्यापन कार्य तीन चरणों में होगा। पहले चरण में लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य 10 मई तक पूरा किया जाना है। दूसरे चरण में 15 मई तक हस्ताक्षरित सूची सहित रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
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