BUS ने किया नियम का उल्लंघन ताे कटेगा 10 हजार का जुर्माना, जाने क्या होगा

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने किया अनुमोदन, लेन नियमों का पालन नहीं करने वाली बसों का चालान कर सकेंगे डीटीसी के सहायक यातायात निरीक्षक

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नई दिल्ली
दिल्ली में नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों का 10 हजार रुपये तक का चालान कटेगा। इन्हें सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) रैंक के अ​धिकारी ही काट सकेंगे।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाली बसों को चालान जारी करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) रैंक के अधिकारियों को सशक्त बनाने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए माननीय उपराज्यपाल को भेजा गया है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि लेन उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के लिए सहायक यातायात निरीक्षकों को सशक्त बनाना सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बसें यातायात नियमों का पालन करें। इस उपाय से न केवल यातायात प्रवाह में सुधार होगा बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। हम सभी यात्रियों के लिए दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एटीआई को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 184 और 192ए के तहत उल्लंघन करने वाली बसों को चालान जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
अधिनियम निम्नलिखित दंड निर्दिष्ट करता है:
धारा 177: प्रथम अपराध के लिए 500 रु. रुपये का जुर्माना, उसके बाद के अपराधों के लिए 1,500 रु. का जुर्माना।
धारा 184: हैंड हेल्ड संचार उपकरणों के उपयोग से जुड़े पहले अपराध के लिए 5,000 रु. रुपये का जुर्माना। दूसरे या बाद के अपराध के लिए 10,000 रु. का जुर्माना।
धारा 192 ए: यातायात उल्लंघन के लिए 10,000 रु. रुपये का जुर्माना।
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