नई दिल्ली
दिल्ली साकेत कोर्ट ने इंडिया टुडे की महिला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के आरोपियों को दोषी ठहराया गया है.15 साल पहले 30 सितंबर 2008 को चलती कार में गोली मार दी गई थी। अब साकेत कोर्ट ने 18 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हत्यारों को लंबी सुनवाई के बाद सजा सुनाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों द्वारा मामले में सुनवाई में देरी करने और भटकाने के बहुत प्रयास किए गए थे, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई और मुझे विश्वास है कि संबंधित अदालत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की घोषणा करेगी। बता दें कि इस हत्या में पांच लोगों थे रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद फरवरी 2010 में मुकदमे की शुरूआत की थी.ये सभी आरोपी मार्च 2009 से न्यायिक हिरासत में थे।