आजमगढ़: महिला थाने पर पढ़ाया गया नये कानून का पाठ

03 नए कानूनों को लेकर किया गया जनता को जागरूक

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आजमगढ़, उपेन्द्र कुमार पांडेय।
आजमगढ़ के महिला थाना में शुक्रवार को सेमिनार में 03 नए कानूनों को लेकर जनता को जागरूक किया गया। इसमें लगभग 35 से अधिक लोग उपस्थित थे।
आजमगढ़ मण्डल के अपर निदेशक अभियोजन भानू प्रताप पाण्डेय व प्रभारी संयुक्त निदेशक शमशाद हसन, अभियोजन अधिकारी विपिन चन्द्र भाष्कर ने लोगों को जागरूक किया। बताया गया कि अपराध नियंत्रण करने के लिए 03 नए अपराधिक कानून लागू किये गये हैं। नए कानूनों में विभिन्न प्रकार के अपराधों पर शक्ति और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किये जाने के क्रम में भा.द.सं. के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, द.प्र. सं. के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि की जानकारी दी गयी।
21 दिसंबर २023 को उपरोक्त कानूनों को भारत की संसद से इसकों स्वीकृति मिली थी। इसके पश्चात 25 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गयी।
उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी व अन्य लोगों को नये 03 कानून व महिला सम्बन्धी अपराध, लम्बित विवेचनाओं को त्वारित गति से निस्तारण करने व मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में महिला थाना की थानाध्यक्ष व अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहें।

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