होईकोर्ट से शरजील इमाम को मिली राहत, भड़काऊ भाषण देने का आरोप

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नई दिल्ली
दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के केस में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी है। शरजील ने मामले में सात साल की अधिकतम सजा की आधी सजा काट लेने का हवाला देकर जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

शरजील इमाम पर जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। शरजील इमाम पर शुरुआत में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। बाद में शरजील पर यूएपीए की धारा 13 लगा दी गई। वह इस मामले में 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

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