सपा नेता आजम खान को दो साल की सजा,रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

चुनावी सभा में CM व DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान का आरोप

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लखनऊ।

रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। 2019 के हेटस्पीच मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आजम ने एक चुनावी सभा में सीएम व जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं जमकर हंगामा किया था। इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार चौहान ने थाना शहजाद नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। अनिल ने आजम पर मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था।

25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था। आजम को इसी केस में एमपी एमएलए कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता विधायक चुने गए। इससे पहले 14 साल पुराने मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी। हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन एसएसपी प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी। इसके बाद उन्होंने आजम की गाड़ी पर लगा हूटर भी उतरवा दिया था। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया था।

आजम खान वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। वहीं आस-पास के जिलों से भी सपा के नेता और कार्यकर्ता छजलैट पहुंच गए थे। तब आजम समेत दूसरे सपा नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने, बवाल कराने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आजम खान अलग-अलग मामलों में 27 महीने तक जेल में रहे। उन्हें 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई की सुबह वह सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए थे। इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम और सपा नेता शिवपाल यादव भी मौजूद थे। आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम ने अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया। आजम रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं।

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