सुप्रीम कोर्ट से SBI को 24 घण्टे में चुनावी बांड की जानकारी देने के आदेश का लोकदल ने किया स्वागत
ऐसी पार्टियों को कानून के साथ मनमानी नहीं करने देगा सुप्रीम कोर्ट
लखनऊ
सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से 12 मार्च तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड की जानकारी देने को कहा है।
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बेहतर बताते हुए इसका स्वागत किया है। पार्टी के X हैंडल पर भी इसका स्वागत किया गया है।
सुनील सिंह ने बताया कि चुनाव में कालेधन के उपयोग और सत्ता में पूँजीपतियों की गैर कानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ है। एक राजनीतिक दल और एक सरकारी बैंक मिलकर देश की उच्चतम अदालत के फैसले को ठेंगा दिखा रहे थे। ऐसी पार्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून के साथ मनमानी नहीं करने देगा।
उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी अब बीजेपी सरकार की आर्थिक अनियमितता और कालेधन के स्रोत को छिपाने का जरिया बन रहा है। जनता को इस पूरे मामले में जो समझना था, वो समझ चुकी है। अब चेहरे से पर्दा उठाने का समय आ गया है। अब बैंक और बीजेपी चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, चंदे के इस पूरे खेल का सच कल सबके सामने दिख जायेगा।