नई दिल्ली
मुख्यमंत्री आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित रूप से अभद्रता के मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी ओर मालीवाल मामले में रिपोर्टिंग रोकने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिका को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहां जब मालीवाल को आपत्ति नहीं तो आप कौन होते हैं। यह याचिका मात्र प्रचार के लिए दायर की गई है।
केजरीवाल के पीए ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते बुधवार को बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बिभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। इस दौरान उन्होंने याचिका में अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की भी मांग की है। याचिका में बिभव ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है। जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले। पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।