Swati Maliwal: अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, वकील ने दी ये दलील

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नई दिल्ली

अदालत ने सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिस्सा लेने स्वाति मालीवाल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पहुंची। बिभव कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पक्ष रखा। वहीं स्वाति मालीवाल ने भी अपना पक्ष रखा है। हरिहरन ने कहा कि केस में जान-बूझकर धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि यह जमानत याचिका विचार योग्य है। यह सही अदालत है जिसके पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि पीए बिभव कुमार सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे, तब वह (स्वाति मालीवाल) सीएम आवास की ओर चली गईं।वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पीड़ित के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गैर इरादतन हत्या का अपराध बनाने के लिए पुलिस के पास कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने कहा कि डीवीआर पुलिस ने जब्त कर लिया है, जो मेरी शिकायत में नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने सीसीटीवी में गड़बड़ी की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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