दिल्ली में किया चाइनीज मांझा का इस्तेमाल, तो हो जाएगी जेल
मंत्री गोपाल राय ने जारी किए आदेश, चाइनीज़ मांझे का उपयोग करने वालो के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली
लोगों की जान ले रहे चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल पर दिल्ली में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसे 5 साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
आरोपी पर कड़ी से कड़ी सभी धाराओं को जोड़ते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके इस्तेमाल को लेकर दिल्ली में सभी प्रकार के चाइनीज़ मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 15 अगस्त के आसपास दिल्लीवासियों में पतंगबाज़ी करने का शौक बढ़ जाता है। लेकिन इस पतंगबाज़ी के शौक के बीच हर साल चाइनीज मांझे के कारण हादसों की खबरे भी देखी गई है। इसी कारण राजधानी दिल्ली में 10 जनवरी 2017 से ही चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके हर साल 15 अगस्त आते ही पतंगबाजी का शौक रखने वाले कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कई पशु-पक्षी आसमान में इसमें फंसकर अपनी जान गवा देते हैं वहीं सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए भी यह जानलेवा साबित होता है। यह चाइनीज़ मांझे जो कि कॉटन फैब्रिक से नहीं बनता है बल्कि इसे कई केमिकल से बनाया जाता है। यह हमारे पर्यावरण के साथ-साथ पशु पक्षियों और इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है। इसी के चलते पर्यावरण विभाग द्वारा सभी सम्बंधित विभागों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए गए है। इन विभागों में दिल्ली पुलिस, राजस्व, एमसीडी, परिवहन विभाग, डीएमआरसी, ईको-क्लब स्कूल और कॉलेज शामिल है।
-विभागों को जारी किए गए निर्देश
1. दिल्ली पुलिस, राजस्व एवं एमसीडी
• लाउडस्पीकर से उद्घोषणा
• पैम्फलेट वितरण
• एमटीए और आरडब्ल्यूए कार्यालयों, प्रभाग कॉम और डीएम कार्यालयों में पोस्टरों का प्रदर्शन।
• समाचार पत्र में जागरूकता विज्ञापन।
• सोशल मीडिया पर ऑडियो / वीडियो / टेक्स्ट संदेश
2. परिवहन विभाग एवं डीएमआरसी
• डीटीसी बसों, दिल्ली मेट्रो पर संदेश (प्रदर्शन/घोषणा)
• बस क्यू शेल्टरों/मेट्रो स्टेशन और फुट ओवर ब्रिजों पर जागरूकता संदेश
3. ईको-क्लब स्कूल और कॉलेज
• शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और टीटीई को ई-मेल।
• इको-क्लब स्कूलों और कॉलेजों को ईमेल