सिख दंगे में आरोपी जगदीश टाइटलर पर फैसला 4 अगस्त को
टाइटलर ने सेहत का हावला देते हुए कोर्ट से मांगी है अग्रिम ज़मानत
नई दिल्ली
साल 1984 में हुए सिख दंगों के आरोपी कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं इस पर फैसला 4 अगस्त को होगा। अपनी गिरती हुई सेहत को आधार बनाकर आरोपी जगदीश टाइटलर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अग्रिम याचिका दायर की है।
आज अपनी उम्र के आधार पर ज़मानत की अर्ज़ी देने वाले जगदीश टाइटलर को ये नहीं याद आया कि उसने इसी उम्र के या इससे भी बड़ी उम्र के बेक़सूर सिक्खों को दिल्ली की सड़कों पर ज़िंदा जलाने की साज़िश रची थी और इस साज़िश में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था
तुम्हारे पापों का हिसाब तय है Mr… pic.twitter.com/mXzl4hr0o6— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 2, 2023
उनकी याचिका पर पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर की अग्रिम ज़मानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हैं। राउज़ एवेन्यु कोर्ट इस मामले में 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे अपना फैसला सुनाएगा।
CBI ने टाइटलर की अग्रिम जमानत का विरोध किया।