CM Kejriwal को कोर्ट से जमानत के बाद भी क्यों समन भेज रही है ED – आप

ED समन पर नहीं जाएँगे केजरीवाल

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नई दिल्ली

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (18 मार्च) को  समन किया है. केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत नोटिस भेजा गया है. हालांकि, केजरीवाल आज जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं जाएंगे. ईडी के नोटिस में आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया से कहा गया है कि वह जांच एजेंसी के दफ्तर आकर पूछताछ में शामिल हों.

आप पार्टी ने एक बार फिर से ईडी के नोटिस को गैरकानूनी बताया है. AAP ने कहा है कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है. दिल्ली शराब नीति मामले में रविवार (17 मार्च) को ईडी की तरफ से केजरीवाल को नौवीं बार समन भेजा गया. इसके कुछ ही घंटों बाद ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम को नया समन भेजा. उनसे सोमवार को ईडी दफ्तर आकर बयान दर्ज करवाने को कहा गया.

 

 

 

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